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पीबीबीवाई ईसीआर अधिसूचित देशों में जाने वाले सभी ईसीआर श्रेणी के श्रमिकों के लिए एक अनिवार्य योजना है। यह बीमित व्यक्ति के लिए दुर्घटना, मृत्यु और स्थायी विकलांगता की स्थिति में कवरेज प्रदान करता है। पॉलिसी के अंतर्गत बीमित अधिकतम
राशि 10 लाख रुपये है। यह योजना अस्पताल में भर्ती होने, वास्तविक, चिकित्सकीय अयोग्य व्यक्तियों के लिए प्रत्यावर्तन कवर, भारत में परिवार अस्पताल में भर्ती, मातृत्व, परिचर और कानूनी खर्चों के आधार पर नश्वर अवशेषों की परिवहन लागत की दिशा में सीमित कवरेज भी प्रदान
करती है । योजना के दायरे और कवरेज का विस्तार करने के प्रयास चल रहे हैं.